कोचिंग सेंटर गाइडलाइन इंप्लीमेंटेशन कलेक्टर को अधिकृत किया जाय

अभिभावक संगठन याचिका दायर करेगा

केंद्र सरकार द्वारा देश भर में संचालित की जाने वाली कोचिंग संस्थानों के संचालन एवम नियंत्रण हेतु दिशा निर्देश समस्त प्रदेशों को जारी किए गए हैं ताकि कोचिंग संस्थानों की मनमानियों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके।मनीष शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष अभिभावक संगठन ने बताया की केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के पालनार्थ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में गाइडलाइन इंप्लीमेंटेशन हेतु उच्च शिक्षा विभाग तथा विश्वविद्यालयों को जिम्मेदारी सुपुर्द की है

इस संदर्भ में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 26/4/24 को समस्त कुलसचिव शासकीय, अशासकीय विश्विद्यालय तथा समस्त प्राचार्य, शासकीय, अशासकीय, अनुदानप्राप्त महाविद्यालय को पत्र जारी कर कोचिंग संस्थानों के नियंत्रण हेतु गाइडलाइन का पालन करवाने निर्देशित किया है।

शर्मा ने बताया कि सर्वप्रथम उच्च शिक्षा विभाग का संबंध स्कूल शिक्षा से दूर दूर तक नही है, निजी संस्थानों को केंद्र के आदेश को लागू करने देना प्रक्रियानुसार उचित नहीं है। सरकारी तथा निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालय को कार्यवाही करने का अधिकार है ही नहीं।

अभिभावक संगठन के प्रफुल्ल सक्सेना, राकेश चक्रवर्ती, विनोद पांडे, मयंक राज, अंकित गोस्वामी, अनुराग मरावी आदि सदस्यो ने पत्र भेजकर जनहित में निवेदन किया है की तत्काल यह अव्यवहारिक आदेश निरस्त कर दिशा निर्देश का पालन जिला कलेक्टर के माध्यम से करवाना उचित होगा, अन्यथा संगठन माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर चुनौती देगा।

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