अभिभावक संगठन ने पत्रकार वार्ता कर यह आरोप लगाया है कि पुख्ता जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के 40 से अधिक जिलों जैसे – कटनी, मंडला, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, छिन्दवाड़ा, दमोह, शहडोल, टीकमगढ़, मुरैना, भिंड, भोपाल, नर्मदापुरम, खंडवा, बैतूल, हरदा, अशोकनगर आदि के जिला कलेक्टर द्वारा निजी स्कूलों की मनमानियों पर नकेल कसने न तो कोई कमेटी गठित की है न ही कोई शिकायत हेतु नंबर जारी किया है
और न ही राज्य सरकार के आदेश का पालन किया है।मनीष शर्मा प्रदेश अध्यक्ष अभिभावक संगठन ने बताया कि मध्य प्रदेश निजी स्कूलों की फीस विनियमन 2020 के अनुसार जिला कमेटी को यह अधिकार है कि वह स्वतः संज्ञान लेकर अधीनियम के पालनार्थ निजी स्कूलों की मनमानियों पर नकेल कसने कार्यवाही कर सकती है,
राज्य सरकार द्वारा भी नियम 18 का पालन नहीं किया जा रहा है किसी भी प्रकार की कोई भी दिशा निर्देश जारी नही किए हैं। नोटिस भेजा , याचिका लगाएंगे अभिभावक संगठन के प्रफुल्ल सक्सेना, राकेश चक्रवर्ती, विनोद पांडे, रितु चौरसिया, नरेश पेशवानी, मयंक राज, अंकित गोस्वामी आदि ने बताया कि पूरे प्रदेश में केवल जबलपुर, उज्जैन तथा पांच– छह जिलों में ही निजी स्कूलों पर सख्त कार्यवाही की जा रही है
बाकी जिलों में चुप्पी साधे हुए जिला कलेक्टर, सदस्यो ने बताया कि निजी स्कूल फीस विनियमन अधिनियम के पालन न करने के खिलाफ राज्य सरकार को नोटिस भेजकर समस्त जिलों में कार्यवाही प्रारंभ करने की मांग की है अन्यथा जनहित में मामले को माननीय उच्च न्यायालय ले जाया जायेगा।