सोहागपुर ।
संवाददाता:- शेख आरिफ ।
प्रत्येक आरोपीगण 10100- 10100/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया ।
सजा का विवरण: – श्री सुरेश कुमार चौबे माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सोहपुर द्वारा आरोपी देवेंद्र पिता मोहन सिंह, बिहारी पिता आलम सिंह,शुभम पिता प्रीतम सिंह ,गगन पिता श्यामलाल , मोहनलाल पिता आलम सिंह,प्रदीप पिता मोहन सिंह,अनिकेत पिता श्रीकिशन,गुलाब सिंह पिता बाबूलाल,करण पिता हरिराम, श्यामलाल पिता आलम सिंह,अंकित पिता तखतसिंह, एवं अर्जुन पिता हरिराम, समस्त निवासी ग्राम करनपुर थाना सोहागपुर, तहसील सोहागपुर जिला नर्मदा पुरम को धारा 302/149 भादवि में आजीवन कारावास 323/149(काउंट 04) भा,द,वि में 06-06 महा का सश्रम कारावास एवं प्रत्यय करो कि गानों को 10 हजार 100 रुपये के अर्थदंण्ड से दण्डित किया गया ।
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घटना का संक्षिप्त विवरण:- प्रकरण में अपर लोक अभियोजक सोहागपुर श्री शंकरलाल मालवीय एवं सहा. जिला अभियोजन अधिकारी, श्री बाबूलाल कड़िया ने बताया कि घटना दिनांक 07.06 2021 को सुबह करीब 10.40 बजे अनुराग ठाकुर, अभिलाष ठाकुर, अंकित ठाकुर, एवं आदित्य ठाकुर अपने खेत ग्राम करनपुर में मूंग की दवाई सिच रहे थे, तभी पड़ोस के खेत में आरोपी देवेंद्र, मोहन बिहारी, प्रदीप, गगन,अनिकेत, गुलाब, शुभम, करन, श्यामलाल, अंकित, अर्जुन, मयंक, अनमोल, ग्राम करनपुर आऐ और बोले की यहां तुम्हें खेती नहीं करने देंगे, सभी एक राय होकर हाथों में लाठी-डंडा लिए आए और मां बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगे इसी बात को लेकर अभिषेक ठाकुर के साथ प्रदीप पूर्विया, देवेंद्र पूर्विया, डंडे से मारपीट की जिससे उसे चोटे आई। उसका भाई अभिलाष बचाने आया तो मोहन पूर्विया ने डंडे से पीठ पर मारा, अंकित ठाकुर को बिहारी पूर्विया व अनमोल पूर्विया, ने मारपीट कर पीठ में चोटे पहुंचाई,भाई अनुराग पूर्विया को देवेंद्र पूर्विया, ने डंडे से सीने में ठूसा मारा, जिससे उसे छोटे आई।प्रदीप पूर्विया ने अनुराग को गला पकड़ कर गिरा दिया एवं डंडे से सीने पर मारा शुभम पूर्विया ने अनुराग को लाठी से सीने पर मारा था, आरोपी अनमोल, मयंक, गुलाब, ने भी अनुराग को लाठी से सीने पर मारा था ,सभी आरोपीगण ने एक राय सलाह होकर अनुराग ठाकुर के साथ लाठी से मारपीट की थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। घटना में आहट अंकित आदित्य अभिलाष और मुकेश को चोटे आई थी । घायल अनुराग को उठाकर सोहागपुर अस्पताल लेकर आए ,जहां डॉक्टरों ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाया गया। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना सोहपुर में दर्ज की गई। तत्पश्चात थाना सोहागपुर द्वारा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसके विचारण पक्ष ात अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर एवं अभियोजन तर्कों से सहमत होकर माननीय अपार शास्त्र न्यायालय सोहागपुर द्वारा सहमत आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थ दंड से दंडित किया गया ।शासन की ओर से अपर लोक आयोजन श्री शंकर लाल मालवीय एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री बाबूलाल काकोडि़या द्वारा प्रकरण में संयुक्त रूप से सशक्त पैरवी की गई ।