कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नर्मदापुरम सुश्री सोनिया मीना ने म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत 02 प्रकरणों में आदेश पारित करते हुए 02 अपराधियों को 01 वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नर्मदापुरम सुश्री मीना द्वारा साजिद खान उर्फ नानू पिता सलीम खान निवासी जुमेराती नर्मदापुरम एवं मज्जू उर्फ अजहर पिता जफर/जफर दाद खान निवासी जुमेराती नर्मदापुरम थाना नर्मदापुरम को नर्मदापुरम एवं उससे लगे सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से 01 वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।